दिल्ली पुलिस ने सोमवार 20 जुलाई को समाजसेवी सोनम वांगचुक समर्थकों और काकरोच जनता पार्टी CJP की तरफ़ से प्रस्तावित संसद भवन मार्च को अनुमति नहीं दी है।
संसद भवन तक प्रस्तावित मार्च की पर नई दिल्ली के DCP सचिन शर्मा ने कहा, "CJP द्वारा 20 जुलाई को संसद तक प्रस्तावित मार्च की खबरों को देखते हुए यह साफ तौर पर स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली पुलिस को ऐसी अनुमति के लिए कोई आवेदन नहीं मिला है और न ही ऐसी कोई अनुमति दी गई है।’
उन्होने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पूरे नई दिल्ली ज़िले में BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है, इसलिए 5 या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने, विरोध मार्च या प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, सिवाय जंतर-मंतर जैसी तय विरोध-प्रदर्शन की जगह के और वहां भी अनुमति मिलने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि सोमवार से संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है इसलिए आम जनता की सुरक्षा और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा इंतज़ाम किए जाएंगे।
पुलिस ने कहा है कि धारा 163 BNSS के लागू आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस सभी नागरिकों से अपील की है कि वे कानून का सम्मान करें, किसी भी गैर-कानूनी जमावड़े या मार्च में शामिल होने से बचें, सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग करें।