हाइलाइट्स
• इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत
• भारत छोड़ने के नोटिस पर 2 नवंबर तक रोक
• अब 2 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ जारी भारत छोड़ने के नोटिस पर 2 नवंबर तक रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई भी 2 नवंबर को होगी। इमरान खान ने 28 अक्तूबर तक भारत छोड़ने के लिए जारी नोटिस को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
इमरान खान ने मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और 28 अक्तूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस भेजा। अभिनेता ने इस नोटिस के खिलाफ अदालत का रुख किया था।
2 नवंबर तक नोटिस पर रोक, अगली सुनवाई भी उसी दिन
मंगलवार, 27 अक्तूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में इमरान खान की याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान अदालत ने इमरान खान को जारी विवादित नोटिस पर 2 नवंबर तक रोक लगा दी। अब इस मामले में अगली सुनवाई भी इसी तारीख को होगी।
इससे पहले याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन इसे टाल दिया गया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने समय मांगा।
28 अक्तूबर की समयसीमा का दिया गया हवाला
सुनवाई के दौरान इमरान खान के वकील वेंकटेश धोंड ने अदालत के सामने 28 अक्तूबर की समयसीमा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नोटिस के मुताबिक अभिनेता को इस तारीख तक भारत छोड़ना था।
इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने मौखिक आश्वासन दिया कि तब तक कोई जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद अदालत ने मामले को 2 नवंबर तक के लिए टाल दिया और विवादित नोटिस पर तब तक रोक लगा दी।
इमरान खान के पास है अमेरिकी नागरिकता
इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं हैं और उनके पास अमेरिकी नागरिकता है। उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की ओर से मिला था।
अभिनेता ने अपने वकील जुल्फिकार मेमन और उनकी कानूनी टीम के जरिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस नोटिस को चुनौती दी। उनके खिलाफ जारी नोटिस में उनके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) का दर्जा रद्द किए जाने को लेकर भी कारण बताओ नोटिस शामिल है।
इमरान खान ने याचिका में क्या मांग की?
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में इमरान खान ने नोटिस को 'गैरकानूनी, गलत और कानून के खिलाफ' बताया। उन्होंने अदालत से नोटिस रद्द करने और याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक इस पर रोक लगाने की मांग की।
याचिका में यह भी कहा गया कि मौजूदा कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो ओसीआई कार्डधारक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हिस्सा लेने से रोकता हो। अभिनेता ने दावा किया कि नोटिस जारी करते समय उन्हें न तो स्पष्ट कारण बताया गया और न ही अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया।
प्रदर्शन में शामिल होने के बाद हुई कार्रवाई
इमरान खान मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए उस प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी। इसके बाद उनके खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट की धारा 29 और 7 के तहत कार्रवाई शुरू की गई।
उन पर आरोप है कि भारतीय नागरिक न होने के बावजूद उन्होंने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। भारत छोड़ने के नोटिस को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर अब बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 नवंबर को अगली सुनवाई होगी।