‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी केस में बुरे फंसे राहुल गांधी, केस रद्द करने से हाईकोर्ट का साफ इंकार

‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी केस में बुरे फंसे राहुल गांधी, केस रद्द करने से हाईकोर्ट का साफ इंकार

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बॉम्बे हाई कोर्ट से मानहानि मामले में झटका लगा है। मंगलवार को कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर ‘कमांडर-इन-थीफ’ और ‘चोरों का सरदार’ जैसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर दर्ज आपराधिक मानहानि की शिकायत को रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी।

राहुल गांधी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि भाषण के दौरान उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था और न ही किसी पहचान योग्य व्यक्ति या खास वर्ग का उल्लेख किया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने उनकी इस दलील को स्वीकार नहीं किया।

2018 की रैली से जुड़ा है मामला

राहुल गांधी ने 2018 में राजस्थान की एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ये टिप्पणी की थी। इसी भाषण को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता महेश श्रीश्रिमल ने शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में दावा किया गया कि राहुल गांधी के बयानों से प्रधानमंत्री के साथ-साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं की छवि धूमिल हुई है।

हाई कोर्ट ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में चल रही आपराधिक मानहानि की कार्रवाई जारी रहेगी।

भिवंडी में भी चल रहा मानहानि का मामला

महाराष्ट्र में राहुल गांधी के खिलाफ एक और आपराधिक मानहानि का मामला चल रहा है। यह मामला ठाणे जिले की भिवंडी कोर्ट में है और इसे RSS के स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने दर्ज कराया था।

यह केस 2014 के चुनावी भाषण से जुड़ा है। आरोप है कि राहुल गांधी ने उस दौरान कहा था कि “राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ था.”

शिकायतकर्ता का कहना है कि इस बयान से RSS संगठन की साख को भारी ठेस पहुंची है। इस मामले में भिवंडी की अदालत में सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया लगातार जारी है।

दोनों मामलों में कानूनी प्रक्रिया जारी

बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ महाराष्ट्र में चल रही मानहानि की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं, भिवंडी कोर्ट में RSS से जुड़े मामले की सुनवाई भी चल रही है।